मारपीट और लूट करने वाले तीन आरोपियों को सजा, एक बरी
शिवपुरी । जिले की स्पेशल कोर्ट ने घर में घुसकर लोगों से मारपीट कर लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों में से तीन को 10-10 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, एक आरोपी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य न होने से बरी किया है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता बीडी राठौर ने की।जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर 2016 को शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र के नरेन्द्र नगर निवासी सागर उर्फ पीयूष चतुर्वेदी के घर में रात 1 बजे कुछ बदमाश घुस गए थे और परिवार के सदस्यों से मारपीट कर सोने-चांदी के जेवरात लूटकर ले गए थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर लूट डकैती का केस दर्ज कर पड़ताल शुरू की थी। जिसमें आरोपियों की पहचान महेन्द्र उर्फ एमपी उर्फ यदुनाथ सिंह तोमर निवासी पौरसा मुरैना, ललित राठौर, टिंकल उर्फ मनीष पुत्र मांगीलाल शर्मा निवासी छत्री कॉलोनी शिवपुरी, मनीष पुत्र रामदत्त शर्मा निवासी अंबाह व बल्ले उर्फ प्रमोद शर्मा निवासी पोरसा मुरैना के रूप में की थी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान एक आरोपी बल्ले उर्फ प्रमोद शर्मा की मौत हो गई, जबकि ललित राठौर को कोर्ट ने बरी कर दिया। शेष तीन आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा के साथ 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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