काफी दिनों से मिल रही शिकायतों के चलते आज दिए दिशा निर्देश



शिवपुरी, >> कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार एसडीएम अंकुर गुप्ता ने नायब तहसीलदार के साथ पिपरसमा मंडी का निरीक्षण किया।

मंडी में प्रवेश पर्ची व पंजी, तोल पर्ची व पंजी, भुगतान पत्रक व पंजी नही पायी गयी। नीलामी पर्ची व पंजी अपूर्ण पायी गयी।

मंडी की पिछले वर्ष की कैश बुक, भुगतान नस्तियों व स्टाक पंजी को जब्त किया गया है। मंडी में साफ सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। किसान विश्राम गृह में भी गंदगी थी वाटर कूलर भी चालू नही पाया गया।ऑल और अभी गर्मी का समय है।

पेयजल व्यवस्था ठीक होना जरूरी है। कुछ कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अव्यवस्थाओं के कारण एसडीएम अंकुर गुप्ता ने मंडी सचिव को नोटिस जारी किया है और निर्देश देते हुए सचिव को सभी पंजी संधारित करने, प्रांगण की सफाई कराने, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा स्टाक का मिलान मोके पर कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

साथ ही पुरानी मंडी में हो रही खरीदी को अब पिपरसमा मंडी में कराने की व्यवस्था करने हेतु सचिव को निर्देशित किया गया जिससे किसानों को शहर में ट्रैक्टर आदि नही लाने पड़े व मंडी की निगरानी में किसान आसानी से बिक्री कर सके। इस हेतु पुरानी मंडी में सूचना भी चस्पा की गई है।
 मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन नीति एवं उपार्जन से संबंधित विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी

शासन के दिशा निर्देशानुसार उपार्जन कार्य 25 मार्च से 31 मई के मध्य किया जाना है। म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 36 (3) के अंतर्गत मण्डी प्रांगण में विक्रय हेतु लाई गई, अधिसूचित कृषि उपज की कीमत खुली नीलामी पद्धति से निर्धारित करने की व्यवस्था है,

जिसमें शासन द्वारा जिन कृषि उपज का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उस कृषि उपज की बोली समर्थन मूल्य से कम पर प्रारम्भ नहीं होने का प्रावधान है। उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

घोष नीलामी में कृषि उपज का जो विक्रय संव्यवहार समर्थन मूल्य से कम दर पर सम्पादित होंगे उन सभी सौदों में कृषि उपज का नमूना मण्डी प्रशासन द्वारा संधारित किया जायेगा एवं उसमें "नमूना परिक्षण पर्ची" रखी जाएग